समलखा एक्सटेंशन के समीप अवैध अतिक्रमण पर एनजीटी सख्त


नई दिल्ली, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के उपायुक्त को कापसहेड़ा के समीप समलखा एक्सटेंशन में अवैध अतिक्रमण एवं नियमविरूद्ध लगने वाले बाजारों पर एक रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अगुवाई वाली पीठ ने दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह आदेश जारी किया। अधिकरण ने कहा कि डीपीसीसी की स्थिति रिपोर्ट कहती है कि कुछ कदम तो उठाये गये हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि इस मामले में जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई की गयी है या नहीं। न्यामूर्ति गोयल और न्यायमूर्ति के रामकृष्णन की पीठ ने कहा, ‘‘इस मामले में अगली तारीख को एसडीएमसी के उपायुक्त द्वारा एक रिपोर्ट दाखिल की जाए। ’’ इस मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। अधिकरण यहां के निवासी नरेंद्र वत्स की अर्जी पर सुनवाई कर रहा है। वत्स ने कहा है कि समलखा एक्सटेंशन, सोनिया गांधी कैंप के समीप ईस्ट टेलीफोन एक्सचेंज रोड, समलखा गांव और राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर अवैध अतिक्रमण एवं नियम विरूद्ध बाजार लग गये हैं। संबंधित अधिकारियों से कई शिकायतें की गयीं लेकिन अबतक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया। अर्जी में यह भी आरोप लगाया गय है कि निगम के ठोस अपशिष्ट तथा हवाई अड्डे के समीप के होटलों से निकलने वाले कचरे का अवैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया।