उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने की संपत्तिकर आम माफी योजना की घोषणा


एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट


नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली के महापौर आदेश गुप्ता ने आज संपत्तिकरदाताओं के लिए बकाया संपत्तिकर के एकमुश्त भुगतान पर ब्याज और जुर्माने में शत् प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की। यह योजना सरकारी, अर्ध-सरकारी, स्वायत्त निकायों, स्थानीय निकायों और सार्वजनिक उपक्रम संपत्तियों को छोड़कर सभी प्रकार की संपत्तियों के लिए है। यह योजना 31 मार्च, 2019 तक वैध है।


महापौर आदेश गुप्ता ने यह स्पष्ट किया कि इस योजना में वे सभी संपत्तियां शामिल हैं जिन्होने 01.04.2004 से 31.03.2019 तक संपत्ति कर/जुर्माना/ब्याज जमा नहीं कराया है। वे सभी संपत्तिया जिन्होनें रिटर्न दाखिल नहीं किया है या अनियमित रूप से दायर किया है। वे संपत्तियां जिनका मूल्यांकन लंबित हैं या जिन के मामले नगर निगम कर न्यायाधिकरण या किसी अन्य अदालत के समक्ष विचाराधीन है।
महापौर गुप्ता ने बताया कि इस योजना को नगरिको तक पहुचाने के लिए उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने प्रत्येक वार्ड में कम से कम 10 शिविरों का आयोजन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया की ऑनलाइन टैक्स पोर्टल के माध्यम से भी इस सुविधा को शीघ्र अति शीघ्र उपलब्ध कराने के प्रयास किये जा रहे है। इस योजना का प्रचार पैम्फलेट, बैनर और मुनादी के माध्यम से किया जाएगा। सभी आवासीय समितियों के सचिवों/अध्यक्षों, आरडब्ल्यूए, बाजार संघों, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉर्मस एंव व्यापारी संघों आदि को भी सूचना के लिए इस संबंध में पत्र भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा की शिविरों में कार्ड के माध्यम से भुगतान की सुविधा के लिए पीओएस मशीनों की भी व्यवस्था की जाएगी। महापौर आदेश गुप्ता ने संपत्ति स्वामियों धारकों से इस सुनहरे अवसर का लाभ उठा कर संपत्तिकर के भुतान करने की अपील की क्योंकि हो सकता है की आने वाले वर्षों में इस योजना को दोहराया न जाए।