दिल्ली कमेटी ने तीस हजारी कोर्ट में की समीक्षा याचिका दायर: सिरसा


नई दिल्ली, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कार्यकारणी के चुनाव के लिए दिल्ली कमेटी के मौजूदा सदस्य गुरमीत सिंह शंटी द्वारा तीस हजारी कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि दिल्ली कमेटी समय से पहले कार्यकारणी चुनाव जो 19 फरवरी को होने हैं के बारे में अदालत द्वारा दिल्ली कमेटी एवं गुरुद्वारा चुनाव बोर्ड के डायरेक्टर को नोटिस जारी किया गया था। जिसे अतिरिक्त जिला सैशन जज संजीव कुमार की अदालत ने 21 फरवरी तक मुल्तवी कर दिया है।


इस मामले प्रति दिल्ली कमेटी के पूर्व ऐक्टिंग अध्यक्ष स. हरमीत सिंह कालका, पूर्व महासचिव स. मनजिन्दर सिंह सिरसा एवं कुलवंत सिंह बाठ सहित 30 सदस्यों सहित संजीव कुमार की अदालत में पेश होते हुए अदालत को जानकारी दी कि 19 जनवरी 2019 को दिल्ली कमेटी के जनरल हाऊस की बैठक में सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकारणी बोर्ड के सभी सदस्यों के इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। उन्होंने समीक्षा (रीवियू) याचिका दाखिल करते हुए बताया कि कमेटी के स्कूलों एवं कॉलेजों में एडमिशन चल रहें हैं जिससे कमेटी का बड़ा नुकसान एवं कामकाज प्रभावित हो रहा है। इसलिए चुनाव जरूरी है एवं जो अदालत ने रोक लगाई है उसे हटा कर चुनाव करवाने का रास्ता साफ किया जाना जरूरी है।


सिरसा ने बताया कि हमारी याचिका को ध्यान में रखते हुए जज साहिबान ने इस मामले पर गौर किया एवं अगली सुनवाई 23 जनवरी 2019 देते हुए हाथों हाथ नोटिस देने की बात कही। सिरसा ने आजाद उम्मीदवार गुरमीत सिंह शंटी को अपील की कि यदि वे गुरुद्वारा प्रबंध में सुधार करने की बात करते है तो कोर्ट में ना उलझा कर दिल्ली कमेटी में नये कार्यकारणी बोर्ड के चुनाव में हमारा साथ दें। इससे जहां गुरू की गोलक का आर्थिक तौर पर नुकसान होता है वहीं गुरुद्वारा प्रबंध की देखरेख के कार्यो में भी बाधा पहुंचती है। सिरसा ने उम्मीद जताई कि अगली सुनवाई में अदालती रोक हटा दी जायेगी और गुरुद्वारा डायेरेक्टर, पक्ष और विपक्ष सभी शामिल होकर इस समस्या का हल निकाल लेंगे।