अब घर बैठे 90 दिन के भीतर मिलेगा हथियार का लाइसेंस


नई दिल्ली, दिल्ली में अब हथियार का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को इधर-उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वह घर बैठे ही हथियार के लिए आवेदन कर पाएंगे। उसे केवल एक बार साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में इस ऑनलाइन सेवा का उद्घाटन किया। यह सेवा एक फरवरी से आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी। पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक ने बताया कि अभी तक हथियार का लाइसेंस पाने के लिए लोगों को कई कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। पहले उन्हें अपने जिले के डीसीपी ऑफिस में आवेदन देना होता था। वहां से लाइसेंसिंग विभाग में आवेदन करना पड़ता था। इसके अलावा पुलिस सत्यापन और साक्षात्कार के लिए कई बार आवेदक को चक्कर काटने पड़ते थे। इसके बावजूद आवेदक को उसके आवेदन की स्पष्ट जानकारी नहीं होती थी। इसलिए दिल्ली पुलिस ने इस सेवा को ऑनलाइन कर दिया है ताकि लोग घर बैठे आवेदन कर सकें। ऐसे किया जाएगा ऑनलाइन आवेदन लाइसेंसिंग के संयुक्त आयुक्त प्रभाकर ने बताया कि आर्म्स लाइसेंस के लिए आवेदक को दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस आवेदन में उन्हें अपने दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे। साथ ही फॉर्म भरने के बाद उन्हें ऑनलाइन फीस चुकानी होगी। इसके जमा होने पर उन्हें मैसेज आएगा, जिसमें फॉर्म जमा होने की जानकारी होगी। अगर कोई कमी होगी तो उसकी जानकारी दी जाएगी और उसे ठीक करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाएगा। इसे ठीक कर वह दोबारा फॉर्म जमा करवा सकेंगे। 90 दिन के भीतर मिलेगा हथियार का लाइसेंस संयुक्त आयुक्त प्रभाकर के अनुसार लाइसेंस का आवेदन मिलने के बाद लाइसेंसिंग यूनिट द्वारा आवेदक का सत्यापन लोकल पुलिस से करवाया जाएगा। इसके लिए 30 दिन का समय रखा गया है। सत्यापन होने के बाद साक्षात्कार के लिए आवेदक को बुलाया जाएगा। इसके बाद पुलिस यह तय करेगी कि आवेदक को हथियार के लाइसेंस की आवश्यकता है या नहीं, अगर आवेदक को लाइसेंस मिलेगा तो वह अधिक्तम 90 दिन में मिल जाएगा। अगर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा तो इसकी जानकारी मैसेज के द्वारा आवेदक को दी जाएगी।