पुरानी दिल्ली में रसायन की दुकानें 31 तक करनी होगी बंद

नई दिल्ली, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए रसायन के व्यवसाय को पुरानी दिल्ली (वाल्ड सिटी) से बाहर स्थानांतरित करने का पब्लिक नोटिस जारी कर दिया है। इसके लिए समयसीमा 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।


निगम के आदेशानुसार कदम नहीं उठाने पर एक जनवरी 2019 से सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। ऐसी दुकानें खारी बावली, तिलक बाजार और सदर बाजार इलाकों में चल रहीं है। दरअसल, पहले हाई कोर्ट ने इन्हें 30 सितंबर तक खाली करने का आदेश दिया था, लेकिन दुकानदारों की मांग पर आखिरी तारीख 31 दिसंबर कर दी गई। वर्ष 1999 में लाल कुआं में रसायन फैक्ट्रियों में आग लगने से करीब 57 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर कहा गया था कि इस तरह की दुकानों को शहर के बीच से हटाया जाना चाहिए।


दुकानदारों ने कहा कि 640 दुकानें होलंबी कलां में स्थानांतरित होनी हैं, लेकिन वहां पर प्राथमिक सुविधाएं तक नहीं हैं। केमिकल मर्चेट एसोसिएशन के प्रधान प्रदीप गुप्ता ने कहा कि हम लोग न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए 31 दिसंबर तक यहां से दुकानें खाली कर देंगे। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों को शिफ्ट करनी है वह वर्ष 2002, 2005 और 2009 में आवंटित हुई थी। इसके एवज में कोर्ट के निर्देश पर एक हजार दुकानदारों ने प्रति दुकान 20 हजार रुपये जमा कराए थे। निगम ने सर्वे के बाद 640 लोगों को योग्य पाया था। उन्होंने कहा कि इससे 1500 लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस साल जून में ही उनके नक्शे पास किए हैं। इन पर निर्माण कार्य अभी चल ही रहा है। ऐसे में दुकान शिफ्ट करना मुश्किलों भरा है।